नातरा, झगड़ा प्रथा के चलते रिश्ता टूटने पर वधु पक्ष सेे 04 लाख की मांग करने व प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को ब्यावरा शहर पुलिस ने किया सलाखों के पीछे
नातरा, झगड़ा प्रथा के चलते रिश्ता टूटने पर वधु पक्ष सेे 04 लाख की मांग करने व प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को ब्यावरा शहर पुलिस ने किया सलाखों के पीछे
जिला पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा (आई.पी.एस.) द्वारा नातरा, झगडा प्रथा पर अंकुश लगाने व तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
कुरीतियों एवं गूढ़ मानसिकता के लोगों द्वारा आज भी झगड़ा एवं नातरा प्रथा को अपनाकर पैसे के लालच में होने वाली वहू एवं उनके परिजनों को धमकी देकर पैसों की मांग की जा रही है। ऐसा ही एक वाकया थाना ब्यावरा शहर क्षेत्र में हुआ है। फरियादी कंवरलाल पिता दौलजी सौधिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिंगापुरा ने पूर्व में अपने भतीजे भगवान सिंह के कहने पर अपनी पुत्री रचनाबाई की सगाई ग्राम काचरी में मदन लाल सौधिया व धीरप सौधिया के भतीजे बावूलाल सौधिया से की थी जिसके पश्चात फरियादी कंवरलाल को मालूम चला कि बावूलाल सौधिया एक पैर से विकलांग है तो कंवरलाल ने अपनी पुत्री की शादी करने से मना कर दिया लडकी रचना की सगाई चंगेरी में कर दी थी इसी बात को लेकर मदनलाल सौधिया, धीरप सौधिया, मोहन सौधिया निवासी काचरी एवं भगवान सिंह सौधिया निवासी सिंगापुरा ने फरियादी कंवरलाल के घर पर जाकर झगड़े के पैसे 04 लाख रूपये व्याज सहित मांगे एवं पैसे नहीं देने पर फसल को नुकसान करने की धमकी दी और दिनांक 04.09.19 की रात को मोहन सौधिया निवासी काचरी व भगवान सिंह निवासी सिंगापुरा ने शिवनारायण, जुझार सिंह, बापूलाल एवं विजय सिंह तथा चंगेरी वालों की फसल का नुकसान कर आग लगा दी एवं गंदी गंदी गालिया देकर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर भारतीय दंण्ड विधान की धारा 435, 384, 506, 294, 34 के तहत थाना ब्यावरा शहर में अपराध कायम किया गया।
घटना के बाद से सभी आरोपी लगातार फरार चल रहे थे पुलिस आरोपियों की खोज खबर में लगी हुई थी तभी आज मुखबिर की सूचना पर ग्राम काचरी से आरोपियों भगवान सिंह पिता वीरम जी सौधिया उम्र 39 साल निवासी सिंगापुरा, मोहन सौधिया पिता धीरप सिंह सौधिया उम्र 22 साल निवासी ग्राम काचरी, धीरप सिंह पिता मांगीलाल सौधिया उम्र 47 साल निवासी ग्राम काचरी और मदनलाल पिता रामलाल सौधिया उम्र 42 साल निवासी ग्राम काचरी को ब्यावरा पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ब्यावरा पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेल भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी डी.पी. लोहिया, सहायक उपनिरीक्षक एफ. कुजूर, आरक्षक विक्रम धाकड़, आरक्षक चालक संजय बाथम, आरक्षक विक्रम भिलाला का महत्वपूर्ण भूमिका रही।