राजगढ़ जिले मे धारा 144 लागू

राजगढ़ जिलें की राजस्व सीमा में आज दिनांक 18 दिसंबर 2019 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए है।



यह प्रतिबंधात्मक आदेश 2 माह तक  प्रभावशील होगा। इस दौरान कोई भी धरना, घैराव,आमसभा,जुलूस सहित अन्य राजनैतिक एवं सामाजिक सभाओं पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। आप सभी नागरिकों से अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपात्तिजनक टिप्पणी करने से बचें व इसका सोच समझकर उपयोग करें।।


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पंच तत्व में विलीन हुए जमात मंदिर महंत नंदराम दास खाकी,अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब

जिले में शिक्षा को लेकर सख्त राजगढ़ कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा बैठक के दौरान बोले निजी स्कूल व्यवसाय का साधन न बने

नगर के घरों की दीवार और खिड़की तोड़कर देते थे चोरी को अंजाम,पुलिस की गिरफ्त में आए 05 शातिर नकबजन कंजर गिरोह के सदस्य